कृषि अवसंचरना निधि (ए0आई0एफ0)

कृषि अवसंरचना में सुधार हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा को संगठित करना। योजनान्तर्गत वित्त पोषण की सुविधा के अन्तर्गत सभी प्रकार के ऋण पर 2 करोड़ रूपये तक की सीमा के अन्तर्गत 3 प्रतिशत की ब्याज सबवेंशन दिये जाने का प्रावधान है। ब्याज सबवेंशन अधिकतम 07 वर्षों के लिए उपलब्ध होगा। 2 करोड़ रूपये से अधिक ऋण की दशा में ब्याज सबवेंशन 2 करोड़ रूपये तक के ऋण तक सीमित होगा।
योजना की गाईडलाईन निम्न प्रकार है-
अंतिम योजना दिशानिर्देश एआईएफ (पीडीएफ 376 केबी)
लाभार्थी:
गाईडलाईन के अनुसार
लाभ:
गाईडलाईन के अनुसार
आवेदन कैसे करें
कृपया अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करें।