प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना-पी0एम0के0एम0वाई0

योजना में 18 से 40 वर्ष तक के सभी भू-धारक लघु एवं सीमान्त किसानों (महिला एवं पुरूष दोनों) के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करने के उद्देश्य से किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की गई है, जो एक स्वैच्छिक अंशदायी स्कीम है। प्रतिभागी किसानों को अपनी आयु के आधार पर रू0 55.00 से रू0 200.00 प्रतिमाह अंशदान करना होगा। प्रतिभागी किसान के अंशदान के बराबर धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक प्रतिभागी किसान को कम से कम रू0 3000.00 प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी।
लाभार्थी:
समस्त कृषक जिनके पास कृषि योग्य भूमि है।
लाभ:
60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक प्रतिभागी किसान को कम से कम रू0 3000.00 प्रति माह पेंशन
आवेदन कैसे करें
कृपया अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र में सम्पर्क करें।