प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

मौसम खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। यह केन्द्रपोषित योजना 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से वित्त पोषित है जो कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत 18 बीमा कम्पनियों के सहयोग से चलाई जा रही है। प्रदेश में सभी जनपदों में योजना के अन्तर्गत खरीफ फसल में चावल, मण्डुवा तथा रबी मौसम में गेहूँ को संसूचित किया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल व पिथौरागढ़ में रबी मौसम में फसल मसूर भी संसूचित है। यह योजना भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है।
योजना का उद्देश्य-
- किसी प्राकृतिक आपदा, अन्य जोखिम से संसूचित फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज प्रदान करना।
- खेती में बने रहने के लिए कृषि आय को स्थिर करना।
- किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना।
- उत्पादन जोखिम से कृषकों की रक्षा करने के अलावा, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह, खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में योगदान करना।
भारत सरकार के द्वारा फसल बीमा की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु कृषक पोर्टल तथा कृषक मोबाईल ऐप तैयार किया गया है, जिसके द्वारा कृषक बीमा योजना से संबंधित जानकारी तथा बीमित फसल, बीमित क्षेत्रफल के आधार पर बीमित धनराशि, प्रीमियम की गणना प्राप्त कर सकता है।
योजना की गाईडलाईन निम्न प्रकार है-
संशोधित_परिचालन_दिशानिर्देश (पीडीएफ 1 एमबी)
लाभार्थी:
समस्त कृषक जिनके पास कृषि योग्य भूमि है/
लाभ:
उपरोक्तानुसार।
आवेदन कैसे करें
कृपया अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करें।